दिल्ली अस्पताल अग्निकांड: कोर्ट ने मालिक और डॉक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा


बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल के मालिक डॉ. नवीन खीची को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फाइल | फोटो क्रेडिट: पीटीआई

नई दिल्ली की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने 30 मई को उस निजी अस्पताल के मालिक और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जहां 25 मई को आग लगने से सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिंची और आग लगने के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को 25 मई की देर रात न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस बीच, डॉक्टर ने जमानत याचिका दायर की है जिस पर 3 जून को सुनवाई होगी।

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यू बोर्न चाइल्ड हॉस्पिटल में 25 मई की रात को भीषण आग लग गई थी। यह हॉस्पिटल कथित तौर पर “समाप्त” लाइसेंस के साथ तथा अग्निशमन विभाग से किसी मंजूरी के बिना अवैध रूप से चल रहा था।

विवेक विहार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 336 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य), 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और 27 मई को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।



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