मध्य प्रदेश में मंदिर में गाय के शव फेंके जाने के मामले में चार आरोपियों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज


यह केवल प्रतीकात्मक छवि है। | फोटो साभार: द हिंदू

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “मध्य प्रदेश के जौरा कस्बे में एक मंदिर परिसर में गाय का कटा हुआ सिर फेंकने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया है।”

अधिकारियों के अनुसार, “दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने 14 जून को तड़के मंदिर परिसर में कथित तौर पर गोवंश के शरीर के अंगों को फेंक दिया, जिसके कारण रतलाम जिले में स्थित कस्बे में तनाव पैदा हो गया।”

पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया, “धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अन्य अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।”

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने 15 जून को कहा कि चार आरोपियों के खिलाफ एनएसए के प्रावधान लगाए गए हैं, जिनकी पहचान सलमान मेवाती (24), शाकिर कुरैशी (19) नोशाद कुरैशी (40) और शाहरुख सत्तार (25) के रूप में की गई है।

उन्होंने कहा, “मेवाती और कुरैशी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि नौशाद और सत्तार को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। नौशाद के खिलाफ 20 मामले दर्ज हैं और उसे एक बार जिले से निष्कासित भी किया जा चुका है।”

श्री सिंह ने कहा, “क्षेत्र की शांति और सद्भाव को बाधित करने का प्रयास किया गया। हालांकि, समय पर उठाए गए कदमों से स्थिति बिगड़ने से बच गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने को कहा है।”

पुलिस ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों के घरों के अवैध हिस्से को गिरा दिया है। शुक्रवार को हुई घटना के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और जौरा बंद का आह्वान किया।

गौरव पुरी गोस्वामी नामक व्यक्ति ने घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बाद कस्बे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जौरा के शहर काजी हाफिज भुरू ने पत्र के माध्यम से लोगों से कस्बे में शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।



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