ज़ोमैटो को कर्नाटक में 9.5 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला, कहा- आदेश के खिलाफ अपील करेंगे

ज़ोमैटो को कर्नाटक में 9.5 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला, कहा- आदेश के खिलाफ अपील करेंगे


नई दिल्ली: फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो को 9.5 करोड़ रुपये का जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) डिमांड नोटिस मिला है, कंपनी ने रविवार को एक फाइलिंग में एक्सचेंज को सूचित किया। कंपनी ने कहा कि उसे शनिवार को एक नोटिस ऑर्डर मिला जिसमें कर्नाटक के वाणिज्यिक कर (ऑडिट) के सहायक आयुक्त से अतिरिक्त ब्याज और दंड के साथ कुल 5,01,95,462 रुपये की जीएसटी की मांग की गई है।

प्राधिकरण ने 5.01 करोड़ रुपये जीएसटी, 3.93 करोड़ रुपये ब्याज और 50.19 लाख रुपये जुर्माना, कुल 9.5 करोड़ रुपये की मांग की है। ज़ोमैटो ने कहा, “कंपनी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वाणिज्यिक कर (ऑडिट), कर्नाटक के सहायक आयुक्त द्वारा जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के अनुसार एक ऑर्डर मिला है, जिसमें 5,01,95,462 रुपये जीएसटी की मांग की गई है, साथ ही 3,93,58,743 रुपये का ब्याज और 50,19,546 रुपये का जुर्माना भी है।”

कंपनी ने कहा कि उसने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रासंगिक दस्तावेजों और न्यायिक उदाहरणों द्वारा समर्थित विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ दिया है। हालांकि, प्राधिकरण कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कंपनी ने एक्सचेंज को यह भी बताया कि कर नोटिस का कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

ज़ोमैटो ने कहा, “कंपनी का मानना ​​है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास मजबूत मामला है और कंपनी पर किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है।” शुक्रवार को कंपनी के शेयर 199.80 रुपये पर बंद हुए।



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