ITR फाइलिंग 2024: 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करने पर आप अपने आप नई टैक्स व्यवस्था में चले जाएंगे –जानें डिटेल्स
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2023-2024 (मूल्यांकन वर्ष 2024-2025) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। समय सीमा चूकने का मतलब है कि अन्य औपचारिकताओं के साथ-साथ आवश्यक दंड के साथ विलंबित ITR (31 दिसंबर, 2024) दाखिल करना। हालांकि, करदाता – जो पुरानी कर व्यवस्था में रहना चाहते हैं…