सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत विस्तार याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया


लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।

लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। | फोटो साभार: पीटीआई

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने 29 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए यह याचिका विचार योग्य नहीं है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने का फैसला प्रधान न्यायाधीश द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।

श्री केजरीवाल ने अपने “अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटने तथा कीटोन के उच्च स्तर” के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए अपनी अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की है, जो किडनी, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक ​​कि कैंसर का संकेत है।

मुख्यमंत्री ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, जो कि जेल वापसी की उनकी निर्धारित तिथि है।

शीर्ष अदालत ने 10 मई को मुख्यमंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें। मुख्यमंत्री को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इसने निर्देश दिया था कि श्री केजरीवाल सात चरणीय चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे।

यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।



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