इस राज्य में मिल रहा मखाने की खेती पर अनुदान, जानें कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

Makhana Vikas Yojana 2024 Government Gives Subsidy on Makhana Production इस राज्य में मिल रहा मखाने की खेती पर अनुदान, जानें कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन


Bihar Makhana Vikas Yojana 2024: बिहार में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की तरफ से किसान भाइयों को अनुदान दिया जाएगा. जो किसान अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं वे अपनी जमीन की अद्यतन रसीद के साथ विभाग की साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. किसानों को इस कार्यक्रम के तहत प्रति एकड़ 29 हजार 100 रुपये का अनुदान मिलेगा, आइए जानते हैं डिटेल्स…

इस वर्ष मखाना बीज उत्पादन के लिए 25 एकड़ में अनुदान दिया जाएगा. किसानों को वैज्ञानिकों की निगरानी में बीज का उत्पादन करवाया जाएगा. किसान भाइयों को लागत मूल्य का 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. बीज तैयार होने पर कृषि विभाग 312 हेक्टेयर मखाना खेती के लिए मखाना बीज अनुदान योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करेगा.

प्रति एकड़ मिलेगा इतना अनुदान 

मखाना क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत किसानों को 375 एकड़ में मखाना की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान किसानों को मखाना की खेती के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक और अन्य सामग्री खरीदने में मदद करेगा. साथ ही सरकार किसानों को मखाना की खेती के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी. किसानों को प्रति एकड़ 29,100 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

योजना से जुड़ी खास बातें

मखाना विकास योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और मखाना उत्पादन को बढ़ाना है. इस योजना में बीज उत्पादन, वितरण, नए क्षेत्रों का विस्तार, भंडारण गृह और प्रशिक्षण शामिल है.

ये हैं जरूरी डाक्यूमेंट्स

आवेदक को आवेदन करने के लिए बैंक पासबुक, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, भूमि की खतौनी, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी. आवेदन करने के लिए आवेदक को इन सभी दस्तावेजों को अपने साथ रखना होगा.

इन जिलों में उत्पादन

    • सीतामढ़ी
    • मधुबनी
    • दरभंगा
    • सुपौल
    • सहरसा
    • मधेपुरा
    • अररिया
    • पूर्णिया
    • कटिहार
    • किशनगंज

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

बिहार मखाना विकास योजना के लिए आवेदन के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करें और विवरण दर्ज करें. घोषणा बॉक्स पर टिक करें और आवेदन फ़ॉर्म भरें. आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करें और फ़ॉर्म जमा करें. एक रसीद प्राप्त होगी जिसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

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