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![पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इसे “अनावश्यक रूप से” लंबित नहीं रख सकती। (प्रतिनिधि/पीटीआई फोटो) पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इसे “अनावश्यक रूप से” लंबित नहीं रख सकती। (प्रतिनिधि/पीटीआई फोटो)](https://i0.wp.com/images.news18.com/ibnlive/uploads/2021/07/1627283897_news18_logo-1200x800.jpg?resize=510%2C383&ssl=1)
पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इसे “अनावश्यक रूप से” लंबित नहीं रख सकती। (प्रतिनिधि/पीटीआई फोटो)
कुमार और अन्य के वकील ने कहा कि याचिका निरर्थक नहीं हुई है, क्योंकि छह याचिकाकर्ताओं में से दो इस वर्ष 23 जून को नीट-पीजी परीक्षा देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न धाराओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 में आयोजित नीट-पीजी परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाने और उत्तर कुंजी और उत्तर पुस्तिकाओं का खुलासा करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने 2022 में प्रीतिश कुमार और अन्य नामक एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, “समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निष्फल हो गई हैं।”
कुमार और अन्य के वकील ने कहा कि याचिका निरर्थक नहीं हुई है, क्योंकि छह याचिकाकर्ताओं में से दो इस वर्ष 23 जून को नीट-पीजी परीक्षा देंगे।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा छात्रों द्वारा एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।
वकील ने कहा, “समस्या यह है कि वे (एनबीई) हमें उत्तर कुंजी, उत्तर पुस्तिकाएं, प्रश्न पत्र (नीट-पीजी 2022) तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।”
पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह इसे “अनावश्यक रूप से” लंबित नहीं रख सकती।
प्रीतीश कुमार और अन्य ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनके नीट-पीजी 2022 अंकों में विसंगतियां हैं और एनबीई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे रहा है।
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