मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को विदेशी व्यापार लेनदेन को कवर करने वाले नियमों को उदार बनाने के लिए नए मसौदा नियमन और निर्देश जारी किए, ताकि विशेष रूप से छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके।
नए नियमों का उद्देश्य प्राधिकृत डीलर बैंकों को अपने विदेशी मुद्रा ग्राहकों को अधिक त्वरित और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना है। आरबीआई ने कहा कि निर्यात और आयात लेनदेन को कवर करने वाले नियमों को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय FEMA, 1999 के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने वाली नीतियों को उत्तरोत्तर उदार बनाने के उसके प्रयासों का एक हिस्सा है।
आरबीआई ने कहा कि फेमा के तहत मसौदा नियम और अधिकृत डीलर बैंकों को निर्देश जनता की प्रतिक्रिया के लिए इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आरबीआई ने कहा कि मसौदा प्रस्तावों (नियमों के साथ-साथ निर्देश) पर टिप्पणियां 1 सितंबर, 2024 तक ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती हैं, जिसका विषय ‘फेमा के तहत निर्यात और आयात पर मसौदा नियमों और निर्देशों पर प्रतिक्रिया’ होगा।