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आरबीआई ने मानदंडों का उल्लंघन करने पर एचएसबीसी लिमिटेड पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया


नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फेमा की उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए एचएसबीसी लिमिटेड पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित जवाब दिया और मौखिक प्रस्तुतियाँ भी दीं।

केंद्रीय बैंक के एक बयान के अनुसार, मामले के तथ्यों और बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हुए और जुर्माना लगाया जाना उचित है।यह भी पढ़ें: HDFC से IDFC तक: क्रेडिट कार्ड में हुए 4 महत्वपूर्ण बदलाव, जिन्हें आपको जानना चाहिए)

आरबीआई ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।यह भी पढ़ें: एचडीएफसी बैंक इस तारीख से छोटे यूपीआई लेनदेन के लिए एसएमएस अलर्ट बंद कर देगा: जानें क्यों)



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