मोहम्मद फैज़ल अयोग्य घोषित: लक्षद्वीप के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार (3 अक्टूबर) को पहले हत्या के प्रयास के एक मामले में मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार कर दिया था. इसी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, लोकसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा, “केरल हाई कोर्ट के 03 अक्टूर 2023 के आदेश के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से उनकी दोषसिद्धि की तारीख 11 जनवरी 2023 से अयोग्य घोषित किया जाता है.”
यह दूसरा मौका है जब फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है. इससे पहले उन्हें 25 जनवरी को भी लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था.
हत्या के प्रयास के एक मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद लक्षद्वीप के राकांपा सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। pic.twitter.com/pAlb9ShOYS
– एएनआई (@ANI) 4 अक्टूबर 2023
हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा
कावारत्ती के सत्र न्यायालय ने फैजल और तीन अन्य को पी सालेह की हत्या के प्रयास के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद उन्हें (फैजल को) अयोग्य घोषित किया था. केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने के दो महीने बाद 29 मार्च को फैजल की अयोग्यता रद्द कर दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था हाई कोर्ट का फैसला
अगस्त 2023 में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ओर से दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था.
(इनपुट भाषा से भी)
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