नई दिल्ली: भारतीय प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए, विदेश मंत्रालय (एमईए) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शनिवार को ई-माइग्रेट पोर्टल के साथ एसबीआईई-पे को एकीकृत करने की घोषणा की।
इस कदम से भारतीय प्रवासी श्रमिकों को ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से एसबीआई ई-पे नामक पेमेंट गेटवे के माध्यम से एसबीआई की डिजिटल भुगतान सेवाएँ उपलब्ध होंगी। दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जो सफल एकीकरण के बाद जल्द ही चालू हो जाएगा।
मंत्रालय ने कहा, “विभिन्न उत्प्रवास-संबंधी शुल्कों का भुगतान यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और सभी भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग के माध्यम से एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए शून्य लेनदेन शुल्क के साथ संभव होगा।”
2014 में अपनी शुरूआत के बाद से, ई-माइग्रेट परियोजना, उत्प्रवास प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाकर, रोजगार के लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) वाले देशों में जाने वाले भारतीय श्रमिकों की सहायता कर रही है।
मंत्रालय के अनुसार, इससे विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों और प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) जारी करने वाली बीमा कंपनियों को एक साझा मंच पर लाने में भी मदद मिलेगी, जिससे निर्बाध, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन को बढ़ावा मिलेगा।
पोर्टल में विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले ईसीएनआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक प्रवासियों के स्वैच्छिक पंजीकरण की भी व्यवस्था है।