जबकि पक्षियों का टकराना कई हवाई अड्डों पर एक ज्ञात खतरा है, कन्नूर हवाई अड्डे पर मोरों की बहुतायत एक अनूठी चुनौती पेश करती है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत पक्षी को ‘संरक्षित दर्जा’ प्राप्त है। | फोटो साभार: प्रतीकात्मक उद्देश्य के लिए फाइल फोटो
कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास मोरों की बढ़ती संख्या एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है, जिसके कारण विमानन अधिकारी इस समस्या का तत्काल समाधान करने पर विचार कर रहे हैं।
हालांकि कई हवाई अड्डों पर पक्षियों का टकराना एक ज्ञात खतरा है, लेकिन कन्नूर हवाई अड्डे पर मोरों की बहुतायत एक अनूठी चुनौती पेश करती है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत इस पक्षी को ‘संरक्षित दर्जा’ प्राप्त है।
सुरक्षा नियम
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों पर वन्यजीवों के खतरों के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं, जिससे हवाई संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विमान नियम 1937 के नियम 91 के अनुसार, हवाई अड्डे के संदर्भ बिंदु के 10 किलोमीटर के दायरे में कचरा डंपिंग और पशु वध जो वन्यजीवों को आकर्षित कर सकता है, निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डे के संचालकों को पक्षियों के हमले के जोखिम को कम करने के लिए प्रभावी वन्यजीव नियंत्रण उपायों को लागू करना चाहिए, जिसमें संभावित खतरों की पहचान और प्रबंधन शामिल है।
वर्तमान स्थिति
उपरोक्त नियमों के बावजूद, पहाड़ियों और घने जंगल से घिरे कन्नूर हवाई अड्डे पर मोरों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, हालांकि हवाई अड्डे के संचालन शुरू होने के बाद से पक्षियों के टकराने की कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में मोरों की मौजूदगी काफी खतरा पैदा करती है। पक्षियों की संरक्षित स्थिति के कारण हवाई अड्डे के अधिकारियों के पास सीधे तौर पर उन्हें संभालने की सीमाएँ हैं। इसके लिए वन विभाग के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे सहायता के लिए कई बार संपर्क किया गया है।
विभाग की प्रतिक्रिया
वन विभाग ने वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुरोध पर एक साल पहले एक अध्ययन किया था। प्रभागीय वन अधिकारी व्यास शशिकुमार ने बताया कि वैज्ञानिक टीम ने शुरुआत में एयरपोर्ट के आसपास 15 मोरों की पहचान की थी, लेकिन प्राकृतिक शिकारियों की अनुपस्थिति के कारण अब यह संख्या बढ़कर 20 से अधिक हो गई है।
अध्ययन में हवाईअड्डा अधिकारियों को लागू करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई है, जिसमें रनवे के 200 मीटर के भीतर बबूल जैसे ऊंचे पेड़ों को काटना, झाड़ियों और झाड़ियों को हटाना, रनवे की बाड़ लगाने के लिए 20 मीटर ऊंचे जाल लगाना और क्षेत्र के बाहर मोर के अंडे इकट्ठा करना शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य मोरों की आबादी को कम करना और हवाईअड्डा परिसर में उनके प्रवेश को रोकना था। हालांकि, एक अन्य वरिष्ठ वन अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हवाईअड्डा अधिकारियों ने अभी तक सिफारिशों को लागू नहीं किया है।
परिचालन संबंधी चुनौतियाँ
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित मोरों को संभालने के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। पक्षियों को केवल मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति से ही पकड़ा जा सकता है, इस प्रक्रिया में सख्त विनियामक अनुपालन शामिल है।
आगामी बैठक
इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की गई है। वन मंत्री ए.के. ससीन्द्रन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्य वन्यजीव वार्डन भी शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य मोरों की आबादी को नियंत्रित करने और हवाई अड्डे पर हवाई यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक योजना पर चर्चा करना और उसे तैयार करना है।
हवाई अड्डे पर मोरों की बढ़ती आबादी वन्यजीवों के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और वन्यजीव अधिकारियों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इस अनूठी सुरक्षा चुनौती को कम करने के लिए अनुशंसित उपायों को लागू करना और नियामक प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा।