दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सीए इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि कोई भी नियम चुनाव के दौरान परीक्षाएं आयोजित करने से नहीं रोकता है।
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अपनी सुनवाई में, अदालत ने कहा कि केवल यह तथ्य कि उम्मीदवारों को परीक्षा देने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, अदालत के लिए परीक्षा को पटरी से उतारने का आधार नहीं हो सकता है, जिसे लगभग 4.26,000 उम्मीदवारों द्वारा लिया जाना है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ”यह अदालत आश्चर्यचकित है कि ऐसा अनुरोध किया गया है।”
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने परिवहन और अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला था जो आगामी आम चुनावों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है.
इस पर खंडपीठ ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में परेशानी हो रही है, वे परीक्षा देने से परहेज कर सकते हैं।
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गौरतलब है कि आईसीएआई ने पहले लोकसभा चुनाव के कारण सीए इंटर और फाइनल परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया था। सीए इंटर ग्रुप I की परीक्षाएं 3, 5 और 9 मई, 2024 को निर्धारित हैं, जबकि ग्रुप II की परीक्षाएं 11, 15 और 17 मई, 2024 को होंगी।
इसी तरह, सीए फाइनल ग्रुप I परीक्षा 2, 4 और 8 मई 2024 को आयोजित की जाएगी, जबकि ग्रुप II परीक्षा 10, 14 और 16 मई 2024 को आयोजित की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय कराधान-आकलन परीक्षा 14 और 16 मई, 2024 को आयोजित की जाएगी।
(नई दिल्ली में श्रुति कक्कड़ के इनपुट के साथ)