कोल्लम बंदरगाह का एक दृश्य। फ़ाइल। | फ़ोटो क्रेडिट: सी. सुरेशकुमार
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के एक आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने केरल में कोल्लम बंदरगाह को सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश और निकास के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट (आईसीपी) के रूप में नामित किया है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 (बी) के अंतर्गत जारी की गई।
अधिसूचना में कहा गया है, “विदेशी आदेश 1948 के खंड 2 के उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 18 जून, 2024 से केरल राज्य के कोल्लम बंदरगाह पर स्थित आव्रजन चेक पोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, त्रिवेंद्रम को ‘सिविल प्राधिकारी’ के रूप में नियुक्त करती है।”
कोल्लम के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने पिछले लोकसभा में यह मुद्दा कई बार उठाया था।
गृह मंत्रालय ने पहले एक संसदीय पैनल को बताया था कि भारत में 31 अधिकृत बंदरगाह आईसीपी हैं और उनमें से 10 सीधे आव्रजन ब्यूरो, गृह मंत्रालय के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन हैं। शेष आईसीपी राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा नियंत्रित हैं।