नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने ‘8.40 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति (जीएस) 2024’ के लिए पुनर्भुगतान कार्यक्रम की पुष्टि की है, जो 26 जुलाई, 2024 को परिपक्व होने वाली है। वित्त मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह देखते हुए कि 27 और 28 जुलाई गैर-कार्य दिवस हैं, पुनर्भुगतान 26 जुलाई को किया जाएगा। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि परिपक्वता तिथि से आगे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के उप-विनियम 24(2) और 24(3) के अनुसार, सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाते, घटक सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खाते, या स्टॉक प्रमाणपत्र में रखी गई सरकारी प्रतिभूति की परिपक्वता आय का भुगतान पंजीकृत धारक को भुगतान आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यक बैंक खाता विवरण शामिल हो, या यदि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर उपलब्ध है तो धारक के बैंक खाते में सीधे जमा किया जाना चाहिए।
भुगतान की सुविधा के लिए, मूल ग्राहक या इन सरकारी प्रतिभूतियों के किसी भी बाद के धारक को संबंधित बैंक खाते की जानकारी पहले ही उपलब्ध करानी होगी।
यदि आवश्यक बैंक खाता विवरण या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए अधिदेश प्रदान नहीं किया जाता है, तो धारकों को अपनी विधिवत रूप से मुक्त प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप-कोषागारों, या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में जहां वे ब्याज भुगतान के लिए पंजीकृत हैं, ऋण की समय पर चुकौती सुनिश्चित करने के लिए चुकौती तिथि से कम से कम 20 दिन पहले प्रस्तुत करना चाहिए, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
निर्वहन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का विवरण उपर्युक्त किसी भी भुगतान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।