केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूके) ने बुधवार को अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर इफ्तिकार अहमद बी को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया।
यह घटना कथित तौर पर 13 मई को कन्नूर के परासिनिकादावु में एक मनोरंजन पार्क में हुई थी। मलप्पुरम की एक 22 वर्षीय महिला, जो अपने परिवार के साथ पार्क का दौरा कर रही थी, ने आरोप लगाया कि श्री अहमद ने उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया और एक वेव पूल में उसके साथ छेड़छाड़ की। श्री अहमद अपने परिवार के साथ पार्क में थे।
पीड़ित ने तुरंत मामले की सूचना पार्क अधिकारियों और तालिपरम्बा पुलिस को दी। उनके बयान के बाद, श्री अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और धारा 354 (ए) (अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव) के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्हें तालिपरम्बा न्यायिक प्रथम श्रेणी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
रिमांड रिपोर्ट मिलने के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने निलंबन आदेश जारी किया.