बिहार विकलांग विवाह योजना आवेदन पत्र 2023, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार ऑनलाइन आवेदन, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करें पात्रता एवं लाभ
ग़रीब लोगों के लिए बिहार सरकार की ओर से संचालित होने वाली दुकानें हैं। एक ऐसी ही योजना राज्य के लिए गैर कानूनी बेटी और बेटी सहायता के लिए शुरू की गई है। इस योजना का नाम बिहार वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना है. बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 के माध्यम से राज्य के अनैतिक पुत्र एवं पुत्री के विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के 40% अलॉटमेंट बॉय गर्ल को प्राप्त होगा। यदि आप भी बिहार राज्य के गैर-सरकारी नागरिक हैं और आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बिहार अविवाहित विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
बिहार विकलांग विवाह योजना 2023
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो चुकी है. बिहार वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिव्यांग नागरिकों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा राज्य के हर किसी समुदाय के पुरुष और महिला के विवाह के लिए ₹100000 की आर्थिक सहायता कीगे प्रदान करें। बिहार वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के माध्यम से अवैध लोगों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई। और साथ ही उन्हें ₹100000 की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे ग्राहक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दाखिल की जाएगी।
बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 की मुख्य बातें
🔥योजना का नाम | 🔥बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 |
🔥शुरू की गई | 🔥मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
🔥योजना की घोषणा | 🔥वर्ष 2016 में |
🔥लाभार्थी | 🔥बिहार राज्य के अविवाहित लड़के एवं लड़की |
🔥उद्देश्य | 🔥शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
🔥विभाग | 🔥समाज विभाग कल्याण बिहार |
🔥प्रोत्साहन राशि | 🔥1 लाख रुपया |
🔥आवेदन प्रक्रिया | 🔥अन्य |
बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 का उद्देश्य
हम सभी इस बात से परिचित हैं कि विकलांग लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ आम जनता की शादी में भी कई तरह की तस्वीरें आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक तंगी के कारण आम नागरिकों का विवाह नहीं हो पाता है। इसी बात पर ध्यान दिया गया मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 इसे शुरू किया गया है ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य के गैर-सरकारी नागरिकों के विवाह के लिए ₹100000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके। किसी भी लड़के या लड़की की शादी में अन्य विदेशी नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। इस योजना का लाभ राज्य सरकार को केवल 40% से अधिक विज्ञापन नहीं मिलेगा।
बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 के लाभ और विशेषताएं
- बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 के माध्यम से राज्य के गैर-सरकारी नागरिकों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- बिहार सरकार के राज्य के लड़के और लड़की को शादी के लिए ₹100000 की अनुदान राशि मिलेगी।
- इस राशि के माध्यम से अनैतिक नागरिक अपनी शादी कर सकते हैं।
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना दी गई जानकारी के अंतर्गत जाने वाली सहायता राशि राशि सीधे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से दाखिला लिया जाएगा।
- नामांकित विभाग के 2 वर्ष के अंदर ही इस योजना के तहत दी जाने वाली आवेदक प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अर्थशास्त्रियों का सामाजिक और आर्थिक आंदोलन किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ कर राज्य के उद्यमियों को मिलेगा।
बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 के लिए विवरण
- आवेदन करने वाला सामान्य नागरिक बिहार राज्य का ही मूल निवासी होना आवश्यक है।
- किसी भी नागरिक के पास अपना खाता होना अनिवार्य है।
- पति-पत्नी के बीच विवाह की स्थिति में नामांकन होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले में पति-पत्नी दोनों 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए।
- आवेदन करने के लिए किसी भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा रही अन्य विवाह योजना के तहत ग्राहक नहीं होना चाहिए।
- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना पुनर्विवाह यानी दूसरी या तीसरी शादी के लिए आवेदन नहीं होगा।
आवेदन आवेदन आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कुछ मूल्य निर्धारण करना चाहेंगे जो इस प्रकार से है।
- आधार कार्ड : दिव्य प्राणी आधार कार्ड
- पैन कार्ड : पैन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक : बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र : आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र : जाति प्रमाण प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र : निवास प्रमाण पत्र
- ऍनल प्रमाण पत्र : दिव्य होने का प्रमाण प्रमाण पत्र
- चालू मोबाइल नंबर : वर्तमान मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार फोटो : पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
बिहार विकलांग विवाह योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां आपको यह मिलेगा बिहार वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन प्रपत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको आवश्यक आवश्यक जानकारी पर ध्यान देना होगा।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको इस आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- इसके बाद आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- आवेदन प्रपत्र की जांच होने के बाद यदि आपके आवेदन पत्र में कुछ सही पाया जाता है तो बिहार राज्य सरकार आपके खाते में अनुदान राशि का प्रपत्र लेगी।
- इस प्रकार आपको बिहार अविवाहित विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा।
सारांश (सारांश)
इस लेख में हमने आपके सभी बिहार राज्य के दिव्यांग बच्चों और दिव्यांगों को केवल बिहार विकलांग विवाह योजना के बारे में बताया है, बल्कि हमने आपको इसकी पूरी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की है ताकि आप सभी युवा इस योजना में बिना किसी समस्या के आवेदन कर सकें। और इस योजना का लाभ प्राप्त करें। हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारा यह लेख बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस लेख को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे।
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इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
अमर गुप्ता द्वारा पोस्ट किया गया
FAQ बिहार विकलांग विवाह योजना 2023
बिहार मुख्यमंत्री वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार राज्य करने वाले दिवायंगो के लिए एक धावक योजना शुरू हो गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के गैर-सरकारी लोगों को शादी की तरह का प्रस्ताव देना है। गैर-कानूनी पुरुष और महिला के विवाह के लिए बिहार सरकार की तरफ से 50000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यदि आप बिहार मुख्यमंत्री अनैतिक विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में बिहार मुख्यमंत्री वैवाहिक विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए नामांकन करना होगा।