बिहार आईटी नीति 2024: राज्य सरकार ईएसआई/ईपीएफ में नियोक्ता के अंशदान की 100% प्रतिपूर्ति करेगी, 5 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये तक।

बिहार आईटी नीति 2024: राज्य सरकार ईएसआई/ईपीएफ में नियोक्ता के अंशदान की 100% प्रतिपूर्ति करेगी, 5 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये तक।


नई दिल्ली: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने युवाओं के बीच रोजगार सृजन के उद्देश्य से बिहार आईटी नीति 2024 पेश की है। बिहार आईटी नीति 2024 हजारों रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा करती है जो वर्तमान में राज्य के बाहर आईटी क्षेत्र में काम कर रहे बिहार के पेशेवरों को घर लौटने और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

इस आईटी नीति के तहत, 5 से 30 करोड़ रुपये के बीच निवेश करने वाली कंपनियों, निवेशकों और रोजगार सृजनकर्ताओं को बिहार सरकार से 30% की पर्याप्त सब्सिडी मिलेगी। इस वित्तीय प्रोत्साहन का उद्देश्य राज्य के भीतर एक संपन्न आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर पर्याप्त निवेश आकर्षित करना है।

वैकल्पिक रूप से, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान सब्सिडी या 5 वर्षों के लिए 40 करोड़ रुपये और 5 वर्षों के लिए ऊर्जा बिलों के 25 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिपूर्ति होगी।

निवेश सब्सिडी के अलावा, बिहार सरकार अपने कर्मचारियों की ओर से निवेश करने वाली कंपनियों द्वारा किए गए ईएसआई/ईपीएफ जमा के लिए 5,000 रुपये की सब्सिडी की पेशकश करके और सहायता प्रदान कर रही है।

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, ”सरकार नियोक्ता कंपनियों के कर्मचारियों के ईएसआई/ईपीएफ खाते में 5 साल तक प्रति श्रमिक प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी भी प्रदान करेगी.”

उन्होंने लिखा, “बिहार में कंपनी खोलने पर सरकार 50% लीज रेंटल सब्सिडी यानी किराए का भुगतान और कंपनी के बिजली खर्च का 25% भी देगी।”

100 करोड़ रुपये से लेकर 1000 करोड़ रुपये तक का बड़ा निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए, बिहार सरकार ने कहा कि उसके पास निवेशकों और आईटी कंपनियों के सहयोग से “टेलर मेड पैकेज” का प्रावधान है।



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