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आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने 3 से 5 जून तक पालनाडु में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया

आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने 3 से 5 जून तक पालनाडु में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया


डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता | फोटो साभार: फाइल फोटो

आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरीश कुमार गुप्ता ने सुझाव दिया है कि 4 जून को होने वाली मतगणना के मद्देनजर 3 से 5 जून तक पालनाडु जिले में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार मीना द्वारा 28 मई (मंगलवार) को नरसारावपेट में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान श्री गुप्ता ने पुलिस को मतगणना के दिन जिले में कानून एवं व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्देश दिए।

श्री गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक मलिका गर्ग को सुझाव दिया कि वे सुनिश्चित करें कि अग्निशमन गाड़ियां आपात स्थिति के लिए तैयार रहें तथा सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखी जाए क्योंकि इनसे कानून-व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

उन्होंने एसपी को सभी होटलों और लॉजों में सुरक्षा जांच करने और संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने के निर्देश दिए।

जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा सभी पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरा उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

एसपी ने बताया कि आपराधिक इतिहास वाले 1,196 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया, “पुलिस ने ईवीएम को नुकसान पहुंचाने की सात घटनाओं के सिलसिले में 59 लोगों को गिरफ्तार किया है और चुनाव से पहले हुई झड़पों में कथित संलिप्तता के लिए 143 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मतदान के दौरान दर्ज 106 मामलों में 883 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चुनाव के बाद दर्ज 24 मामलों में 203 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।”

पालनाडु के कलेक्टर लाथकर श्रीकेश बालाजीराव ने कहा कि यदि तनाव फैला तो पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी जाएगी।



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