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नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 61 वर्षीय व्यक्ति को 56 साल की जेल

भाजपा ने बीआरएस शासन के दौरान फोन टैपिंग की न्यायिक जांच की मांग की


फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो) ने 11 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न के लिए 61 वर्षीय व्यक्ति को कुल 56 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी अब्दुल जब्बार, दारुसलम वीडू, मेलथोनाकल गांव पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे पीड़ित युवती को दिया जाएगा। विशेष न्यायाधीश रेखा आर. द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जुर्माना न भरने पर एक साल और सात महीने की अतिरिक्त कैद की सजा होगी।

आरोपी ने पोथेनकोड पंचायत में अपने घर पर बच्चे का यौन शोषण किया, जहाँ वह कुरान की कक्षाओं के लिए आया था। लड़के का परिवार अब्दुल जब्बार के परिवार के बहुत करीब था। उसने बच्चे को यह धमकी भी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे डूबाकर मार देगा। पीड़ित ने अपनी माँ को इस घटना के बारे में तब बताया जब उसके परिवार ने उसके छोटे भाई को भी आरोपी के घर कुरान की कक्षाओं में भाग लेने के लिए भेजने का फैसला किया। मामले की जाँच पोथेनकोड पुलिस ने की।



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